नई दिल्ली. वैध 'रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन (आरएफआईडी) टैग और पर्याप्त रिचार्ज राशि के बिना एक जुलाई से कॉमर्शियल वाहनों को दिल्ली में प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी। अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।
दक्षिण दिल्ली नगर निगम की ओर से 14 जून को जारी एक सार्वजनिक सूचना के अनुसार, राजधानी दिल्ली के प्रवेश बिंदुओं पर आरएफआईडी प्रणाली लगाने का काम पूरा हो चुका है और बिक्री व्यवस्था के विभिन्न्न बिंदुओं पर 'टैग' खरीदे जा सकते हैं या इनमें राशि ट्रांसफर कराई जा सकती है।
नोटिस में कहा गया कि भारत के माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आदेश संख्या 10.08.2020 द्वारा और वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने ईसीसी और दिल्ली में प्रवेश के लिए विशिष्ट कॉमर्शियल वाहनों से नकद रहित टोल टैक्स एकत्र करने का निर्देश दिया है।
नोटिस के अनुसार, यह निर्देश दिया गया है कि वैध आरएफआईडी टैग और पर्याप्त रिचार्ज धनराशि के बिना कॉमर्शियल वाहनों को एक जुलाई 2021 से दिल्ली में प्रवेश न दिया जाए।
नोटिस में कहा गया है कि सभी कॉमर्शियल वाहनों के चालकों और मालिकों को दिल्ली में 124 प्रवेश बिंदुओं से प्रवेश करने पर आरएफआईडी टैग दिखाना होगा। एसडीएमसी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने शुक्रवार को कहा कि अब तक 5,02,323 आरएफआईडी टैग जारी किए गए हैं।
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