मुंबई:- कैबिनेट की बैठक में आज मुंबई नगर निगम अधिनियम में संशोधन करने के लिए ग्रेटर मुंबई नगर निगम के लिए एक प्रशासक की नियुक्ति को मंजूरी दी गई। बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने की।
बीएमसी का कार्यकाल 7 मार्च, 2022 को समाप्त हो रहा है। हालांकि, राज्य में कोविड आपदा के साथ-साथ बीएमसी के सदस्यों की संख्या में वृद्धि और इसके परिणामस्वरूप वार्डों के पुनर्गठन के कारण, यह चुनाव कराना संभव नहीं था। वर्तमान में प्रशासक की नियुक्ति के संबंध में मुंबई नगर निगम अधिनियम 1888 में कोई प्रावधान नहीं है, इसलिए इसमें संशोधन करने के लिए एक अध्यादेश जारी किया जाएगा। प्रशासक की नियुक्ति आगामी आम चुनाव के बाद होने वाली निगम की प्रथम बैठक की तिथि तक वैध रहेगी।
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