ना जुर्माना और ना ही किया केस दर्ज
मुंबई। मुंबई महानगरपालिका हर साल अनधिकृत स्कूलों की सूची जारी करती है लेकिन नियम के मुताबिक जुर्माना और केस दर्ज नहीं किया जाता है। आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली द्वारा दायर आरटीआई के जबाब में एफआईआर और जुर्माने के बारे में पूछे जाने पर शिक्षा विभाग ने जवाब दिया कि कार्यवाही जारी है।आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली ने मनपा के शिक्षा विभाग से अनधिकृत स्कूल के बारे में जानकारी मांगी थी। इस जानकारी में लगाए गए जुर्माने और दर्ज किए गए अपराधों की जानकारी भी शामिल थी। विभाग निरीक्षक क्रिस्टीना डायस ने अनिल गलगली को बताया कि वर्ष 2023-2024 के लिए अनधिकृत स्कूलों की जानकारी मनपा की वेबसाइट पर जनता के लिए जारी की गई है। बताया जाता है कि स्थानीय थाने में दर्ज अपराध को लेकर कार्रवाई की जा रही है वहीं वसूले गये जुर्माने को लेकर भी कार्रवाई की जा रही है। मुंबई मनपा की वेबसाइट पर प्रकाशित सूची में शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2019 के नियम 18 के तहत कुल 269 स्कूलों को अनधिकृत घोषित किया गया है। ऐसे अनाधिकृत स्कूल पर 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाता है। अगर उसके बाद भी स्कूल चलता रहा तो प्रतिदिन 10 हजार रुपये जुर्माने का प्रावधान है।
अनिल गलगली के मुताबिक अगर संभव हो तो स्कूल को मंजूरी दे देनी चाहिए ताकि बच्चों का भविष्य खतरे में न पड़े या फिर केस दर्ज कर जुर्माना वसूला जाए। मुंबई मनपा हर साल केवल सूची घोषित करने की औपचारिकता पूरी करता है, जिससे नागरिकों को धोखा मिलता है। इस फर्जीवाड़े को रोकने के लिए सख्त कार्रवाई के साथ-साथ स्कूल के बाहर अनधिकृत स्कूल का नाम बोर्ड लगाने की जरूरत है। साथ ही जुर्माना न लगाए जाने की स्थिति में वसूल न किए गए जुर्माने की वसूली संबंधित जिम्मेदार अधिकारी से की जानी चाहिए।
0 Comments