अवैध रूप से रह रहे नाइजीरियन और बांग्लादेशी नागरिकों के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई

 

नालासोपारा में 11 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज

वसई। अवैध रूप से पालघर जिले के नालासोपारा में रह रहे नाइजीरियन बांग्लादेशी नागरिकों पर मीरा भयंदर वसई विरार पुलिस आयुक्तालय की बड़ी कार्यवाही हुई
जिसमे कुल ग्यारह लोगो पर पुलिस बल द्वारा कार्यवाई की गई।
आयुक्तालय परिमंडल दो उपायुक्त पूर्णिमा चौगुले, श्रृंगी उमेश माने सहायक आयुक्त तुलिंज विभाग नालासोपारा पूर्व तुलिंज पुलिस थाने के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक शैलेंद्र नागरकर के मार्गदर्शन में पुलिस बल द्वारा सफलता पूर्वक सभी अवैध रूप से रह रहे नागरिकों पर आईपीसी १९७३ की धारा १४४ (१)(२) के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है ।
तुलिंज पुलिस स्टेशन के अंतर्गत मीरा-भाईंदर, वसई-विरार पुलिस आयुक्तालय, प्रगतिनगर और मोरेगांव क्षेत्रों में बड़ी संख्या में विदेशी नाइजीरियाई और अन्य अफ्रीकी देशों के नागरिक किराए पर घर ले रहे हैं। विदेशी अधिनियम, 1946 की धारा 7 के तहत किसी भी विदेशी को व्यावसायिक आधार पर रहने की अनुमति देने के 24 घंटे के भीतर संबंधित को स्थानीय पुलिस को सूचित करना अनिवार्य है। ऐसा नहीं करने पर उनके खिलाफ मामला दर्ज करने का प्रावधान है. चूंकि कुछ मकान मालिकों ने उनके साथ किराए पर रहने वाले नाइजीरियाई और अन्य अफ्रीकी नागरिकों के बारे में पुलिस स्टेशन को सूचित नहीं किया था, इसलिए कुल 11 मकान मालिकों को तुलिंज पुलिस स्टेशन में गिरफ्तार कर लिया गया जिनपर आरोप दर्ज कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। अत: उक्त मकान के मालिकों के विरूद्ध. कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल कर आरोपी गृहस्वामी को कारावास व जुर्माना देना होगा. इसलिए सभी नागरिकों को विदेशी नागरिकों को किरायेदार के रूप में रखते समय उनकी जानकारी पुलिस स्टेशन को देनी चाहिए, यदि वे ऐसा नहीं करते हैं, तो उनके खिलाफ मामला दर्ज किया जाएगा। ऐसा पुलिस सभी नागरिकों से अपील कर रही है ।

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