नई दिल्ली. अनलॉक के तीसरे चरण में दुकानों को ऑड इवन फार्मूले से खोलने की बाध्यता खत्म कर दी गई है। इसके बाद सोमवार से दिल्ली के सभी बाजारों में 15 लाख से अधिक दुकानें रोज खुल सकेंगी। दिल्ली के प्रमुख व्यापारिक संगठन कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) के राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीन खंडेलवाल ने बाजार में दुकान खोलने के लिए ऑड इवन फार्मूले की बाध्यता को खत्म करने के फैसले का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि रविवार को बाजार खोलने को लेकर जो नए दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं, उससे 3200 से अधिक बाजारों को फायदा होगा। इसमें 800 से अधिक बड़े बाजार शामिल हैं।
दिल्ली में साप्ताहिक बाजारों को खोलने के लिए दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) ने मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की है। इसके अनुसार साप्ताहिक बाजारों को एक हफ्ते के लिए शाम चार बजे से रात 10 बजे के बीच खोलने की अनुमति दी जाएगी। साप्ताहिक बाजारों में सिर्फ उन ग्राहकों को आने की अनुमति होगी जिनमें बीमारी का कोई लक्षण नहीं होगा। एसओपी के मुताबिक, गर्भवती महिलाएं, 10 साल से कम उम्र के बच्चे, 65 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्गों और पहले से ही किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित लोगों को घर में रहने की सलाह दी गई है। इसमें कहा गया है कंटेनमेंट जोन में साप्ताहिक बाजार बंद रहेंगे।
एसओपी के अनुसार, स्टॉल मालिकों और ग्राहकों के बीच कम से कम छह फुट की शारीरिक दूरी होनी चाहिए और वे मास्क लगाएं और सैनेटाइजर का इस्तेमाल करें। इसके साथ ही थूकने पर सख्ती से रोक रहेगी। बड़ी संख्या में लोगों के इकट्ठा होने पर भी पाबंदी होगी। डीडीएमए के आदेश में कहा गया है कि दो स्टॉल को मिलाने की इजाजत नहीं होगी। एक स्टॉल को चलाने के लिए दो से अधिक लोगों की इजाजत नहीं होगी। इसमें कहा गया है कि दो स्टॉल के बीच कम से कम छह फुट की दूरी होनी चाहिए और एक वक्त में दो से अधिक ग्राहक नहीं होने चाहिए। डीडीएमए ने कहा कि संबंधित स्थानीय प्राधिकरणों के संबंधित क्षेत्रीय उपायुक्त प्रत्येक दिन के लिए उन साप्ताहिक बाजारों का चयन करेंगे जो खोले जाएंगे और यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि केवल ऐसे साप्ताहिक बाजारों को खोला जाए जहां इस एसओपी को लागू किया जा सके।
दो सवारियों के साथ चलेगा आटो-टैक्सी
दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने आदेश के अनुसार सार्वजनिक परिवहन जैसे ऑटो, ई-रिक्शा, टैक्सी, कैब, ग्रामीण सेवा और फटफट सेवा के अंदर चालकों को दो सवारियों के साथ परिचालन की अनुमति मिली है। जबकि मैक्सी कैब में पांच सवारियों को और आरटीवी बस में 11 सवारियों को बिठाने की इजाजत दी गई है। सार्वजनिक वाहन में सफर के दौरान एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए ई-पास और पहचान पत्र की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लोग आसानी से गंतव्य स्थल जा सकेंगे।
मेट्रो और बस में 50 फीसदी यात्री कर सकेंगे सफर
दिल्ली मेट्रो ओर डीटीसी व क्लस्टर की बस में 50 फीसदी क्षमता के साथ यात्रियों को सफर की अनुमति पहले की तरह जारी रहेगी। सफर के दौरान खड़े होकर यात्रा करने पर रोक रहेगी। यात्रा के समय सामाजिक दूरी का पालन और चेहरे पर मास्क का लगाना अनिवार्य है।
आज से खुलेंगे सैलून
दिल्ली में आज सोमवार से सभी सैलून को खोलने की इजाजत दे दी गई है। बीते 56 दिनों से दिल्ली के सभी सैलून बंद थे। जिन्हें अब खोलने की इजाजत सरकार की ओर से दे दी गई है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को इस बात की घोषणा कर दी है। हालांकि, दिल्ली में अभी भी स्पा खोलने की मंजूरी सरकार की ओर से नहीं दी गई है। सैलून संचालकों को दुकान में दो गज की दूरी बनाकर रखनी होगी और बाल काटने वालों को हाथ में ग्लव्स, फेस मास्क और अन्य आवश्यक सावधानियां बरतनी होंगी।
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