जुलाई 31 तक सरकारी कर्मचारियों के 15 प्रतिशत सामान्य तबादले किये जायेंगे : महाराष्ट्र सरकार | Khabare Purvanchal

मुंबई :- हालांकि महाराष्ट्र में कोरोना मरीजों की संख्या में कमी आई है, लेकिन कोरोना संक्रमण अभी भी कायम है। इसलिए राज्य सरकार ने निकट भविष्य में कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए बड़ा फैसला लिया है. राज्य सरकार ने केवल 14 अगस्त, 2021 तक प्रशासनिक तबादलों की अनुमति दी है। राज्य सरकार ने आदेश दिया है कि 14 अगस्त के बाद कोई तबादला नहीं किया जाए. राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश में निर्धारित अवधि में केवल 15 प्रतिशत सीमित सामान्य स्थानान्तरण पूर्ण करने का निर्देश दिया गया है।
राज्य सरकार द्वारा जारी एक आदेश के अनुसार, वर्तमान में महाराष्ट्र एक कोरोना प्रभावित राज्य है। इसलिए, तीसरी लहर की संभावना को देखते हुए प्रतिस्थापन भत्ते की लागत को सीमित किया जा रहा है। स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 6 के अन्तर्गत सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से कुल कार्यरत पदों के 15 प्रतिशत की सीमा तक सामान्य स्थानान्तरण किया जायेगा।

अधिकारी और कर्मचारी जिन्होंने कार्यालय में अपना कार्यकाल पूरा कर लिया है। ऐसे ही कर्मचारियों का तबादला किया जाए। स्थानांतरण 31 जुलाई तक पूरा किया जाना चाहिए। 

बाद की रिक्तियों को 1 अगस्त से 14 अगस्त तक विशेष कारणों से स्थानांतरित करने की अनुमति है।

विशेष कारणों से स्थानान्तरण कुल कार्यरत पदों के 10% की सीमा के भीतर किया जाना चाहिए। सामान्य तबादलों के साथ-साथ विशेष कारणों से स्थानान्तरण करते समय, सिविल सेवा बोर्ड की सिफारिशों को प्राप्त करने और स्थानान्तरण अधिनियम के सभी प्रावधानों का पालन करने के लिए ध्यान रखा जाना चाहिए। 

सरकारी आदेश में कहा गया है कि जिन विभागों ने स्थानांतरण कार्यों के लिए पूर्ण या आंशिक रूप से एक कंप्यूटर सिस्टम विकसित किया है, उन्हें इस प्रणाली का उपयोग करना चाहिए।

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