१,५२,७५० रूपये का माल बरामद, ६ आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज
विरार, अर्नाला सागरी पुलिस स्टेशन अंतर्गत अपराध शाखा-३ की ओर गावठी हाथ भट्टी दारू के अड्डे पर छापामारी की गयी| इस दौरान शाखा-३ की पुलिस को १,५२,७५०, रूपये मूल्य का माल बरामद किया है| और ५ से ६ आरोपियों के खिलाफ भादंसं की धारा महाराष्ट्र दारुबंदी अधिनियम १९४९ की कलम ६५(ब) (फ) के तहत मामला दर्ज किया है|
प्राप्त जानकारी के अनुसार ८ जनवरी २०२२ की सुबह ७.३० बजे के आसपास अपराध शाखा-३ की टीम को एक गुप्त सुचना मिली, कि विरार पश्चिम स्थित अर्नाला सागरी पुलिस स्टेशन क्षेत्र के अर्नाला किला अंतर्गत मौजे अर्नाला में अवैध रूप से गावठी हाथ भट्टी दारू का उत्पादन किया जा रहा है| अवैध रूप से गावठी हाथ भट्टी दारू के उत्पादन की रोकथाम के लिए पुलिस उपायुक्त(अपराध) डॉ. महेश पटल और सहायक पुलिस उपायुक्त(अपराध) की पद्मजा बढे के मार्गदर्शन में पुलिस निरीक्षक प्रमोद बडाख, वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक अपराध शाखा-३, पुलिस उपनिरीक्षक उमेश भागवत, पुलिस नाईक सागर बारवकर, मनोज सकपाल, सचिन घेरे, मुकेश तटकरे, शंकर शिंदे, पुलिस अमलदार राकेश पवार आदि की एक टीम गठित की गयी| पुलिस की गठित टीम ने अर्नाला किला के जे.टी. मौजे अर्नाला से १०० मीटर दूर एक स्थान पर छापामारी की| पुलिस की इस छापामारी में १) २०० लीटर क्षमता का २७ नीले रंग के प्लास्टिक का ड्रम, जिसमें ५,४०० लिटर नवसादर और गुण मिश्रित रसायन, २) तांबा धातु के तीन टंकी, दो थाली, ३) ३५ लीटर क्षमता के १५ काले रंग के प्लास्टिक के केन, जिसमें ५२५ लीटर गावठी हाथ भट्टी दारु, ४) दो लकड़ी का चाटना और इसी प्रकार स्टील धातु की नली आदि सामानों को जप्त कर पुलिस टीम द्वारा नष्ट कर दिया गया| उक्त मामले में ५ से ६ आरोपियों पर पुलिस ने मामला दर्ज किया है|
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