कल्याण। कल्याण सर्कल में जिन ग्राहकों की बिजली आपूर्ति स्थायी रूप से काट दी गई है, उनके बिजली चोरी और बिजली बिल विवाद के पूर्व-दर्ज और लंबित मामलों के सौहार्दपूर्ण निपटान का अवसर है। इसके लिए इन ग्राहकों को शनिवार (09 सितंबर) को तालुका कोर्ट स्तर पर आयोजित लोक अदालत में शामिल होना होगा.
कल्याण परिमंडल क्षेत्राधिकार के प्रत्येक तालुका न्यायालय में 09 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित की जाएगी। विधि विभाग की ओर से मंडल के संबंधित ग्राहकों को सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक लोक अदालत में उपस्थित होने के लिए नोटिस भेजा गया है. नोटिस न मिलने पर भी ये ग्राहक लोक अदालत में उपस्थित होकर अपने मामले का निपटारा करा सकते हैं। महावितरण ने संबंधित ग्राहकों से अपील की है कि वे अपने अधिकार क्षेत्र के तालुका न्यायालय में आयोजित लोक अदालत में भाग लेकर इस अवसर का लाभ उठाएं।
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