निजी क्लीनर से सीवेज-सीवर साफ करवाने पर दर्ज होगी शिकायत

विरार : राज्य सरकार की सफाई मित्र सुरक्षा चुनौती के तहत सरकार ने सीवेज और सीवर की मैन्युअल सफाई पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। इसके तहत शहर के किसी भी नागरिक को अपने भवन, घर या व्यावसायिक भवन के सेप्टिक टैंक को किसी भी निजी क्लीनर द्वारा मानवीय तरीके से साफ करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। गंदगी टैंक को मानवीय रूप से साफ करना खतरनाक है। इससे संबंधित प्राइवेट कर्मचारी की मौत हो सकती है। इसलिए ऐसा कार्य करते पाए जाने पर कार्य करने वाले नागरिक अथवा संस्था/संगठन के विरुद्ध भी आपराधिक मामला दर्ज किया जाएगा। दोषी पाए जाने पर अब जुर्माना लगेगा। वसई-विरार शहर मनपा ने गंदगी टैंक की यांत्रिक सफाई के लिए प्रत्येक वार्ड में 9 गंदगी ट्रक (सक्शन मशीन) शुरू किए हैं। सीवर साफ करने के लिए सक्शन कम जेटिंग मशीनों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। नागरिकों की शिकायत दर्ज करने के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन एवं व्हाट्सएप नंबर शुरू किया हैं।इसके साथ ही नागरिक मनपा की आधिकारिक वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। और केंद्र सरकार द्वारा शुरू स्वच्छता ऐप पर भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं ।सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट विभाग ने शिकायत के समाधान के लिए एक स्वतंत्र टीम का गठन किया है। पूरे ऑपरेशन को नियंत्रित करने के लिए मनपा ने एक ईआरएसयू सैनिटेशन रैपिड एक्शन फोर्स का गठन किया है। आप अपनी शिकायत मनपा हेल्पलाइन सेवा 14420 एवं व्हाट्सप नम्बर 8446622280 व मनपा की आधिकारिक वेबसाइड https://vvcmc.in

 और वी-क्लिक ऐप / एमओएचयूए स्वच्छता पर रिपोर्ट कर सकते हैं।


 

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