जनमाहिती आयुक्त खण्डपीठ कोकण ने दिया व वि श मनपा के लिपिक व जनमाहिती अधिकारी को 5,5 हजार का अर्थदण्ड | Khabare Purvanchal

जनमाहिती अधिकारी भालचंद मानकर ने अवैध निर्माण कर्ता को बचाने के लिए आरटीआई कार्यकर्ता को दी थी गलत व भ्रामक जानकारी 

आरटीआई कार्यकर्ता की द्वितीय अपीलों-के-आर-1373/2019 व के आर-1377 के संबंध में दिया गया निर्णय व अर्थदण्ड

नालासोपारा (संवाददाता)। अनधिकृत निर्माणकर्ताओं से वसई विरार शहर महानगर पालिका के अधिकारियों का चोली-दामन का रिश्ता है। यही कारण है कि अवैध निर्माण कर्ताओं को बचाने के लिए अधिकारी शिकायत कर्ताओं को बरगलाते रहते हैं। हाल ही में व वि श मनपा के 'जन माहिती अधिकारी' तथा लिपिक नगर रचना विभाग को दो माहिती अर्जों में वास्तविकता छिपाकर गलत व भ्रामक जानकारी देने के लिए जनमाहिती आयुक्त कोकण खण्ड पीठ मा- के. एल. बिशनोई ने 17 अगस्त 2021 को आदेश जारी कर बविश मनपा के जनमाहिती अधिकारी को 5-5 हजार रुपयों का अर्थ दण्ड दिया है, जिसे मनपा उपायुक्त द्वारा जमा कराये जाने का भी निर्देश जारी किया है।
जनमाहिती अधिकारी आयुक्त कोकण विभाग खण्ड पीठ के आदेशानुसार आर टी आई कार्यकर्ता- रविंद्र कुमार दुबे द्वारा दाखिल की गई द्वितीय अपील क्र० 1377/2019 की दि० - 30-09-2019 को सुनवाई करते हुए आयुक्त ने जनमाहिती अधिकारी, नगररचना विभाग व वि श मनपा द्वारा अपीलार्थी को दी गई जानकारियाँ गलत एवं दिशाभूल करने वाली पायी गई हैं। द्वितीय अपीलीय अधिकारी ने एक नोटिस जारी कर जनमाहिती अधिकारी, वविश मनपा- भालचंद मानकर को माहिती देने से संबंधित दस्तावेजों के साथ दी गई जानकारी के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा था, जिसे जनसंपर्क अधिकारी भालचंद मानकर ने समाधानकारक उत्तर नहीं दिया था। भालचंद मानकर ने जनमाहितीचा अधिकार अधिनियम 2005 के अनुसार जानकारी प्रदान करने में गड़बड़ी की है, जिसके कारण उनके द्वारा दी गई माहिती त दस्तावेज गलत, भ्रामक व असमाधान कारक रहे हैं। जन माहिती आयुक्त कोंकण खण्डपीठ ने उनके विरुद्ध "माहिती चा अधिकार अधिनियम 2005 की धारा-20(1) के अनुसार 5 हजार रुपयों का आर्थिक दण्ड दिया है, जिसे उनकी पगार से वसूले जाने का आदेश व जिम्मेदारी उपायुक्त को सौंपी है।

ज्ञातव्य है कि आरटीआई कार्यकर्ता रविंद्र कुमार दुबे ने दि०- 22-10-2018 को निवेदन करके मौजे- मोरे प्रभाग समिति (ब )एवं सर्वे क्र--31, 32/2 ए में बनी अवैध इमारत शिवदर्शन - 1को- ऑ. सो. लि- से संबंधित जानकारी के लिए निवेदन किया था, जिसमें उनके द्वारा दी गई जानकारी गलत भ्रामक व असमाधान कारक रही है। दूसरा निवेदन भी आरटीआई कार्यकर्ता ने दि० - 22-10-2018 को मौजे मोरे, प्रभाग समिति (ब) सर्वे क्र० - 5 हिस्सा क्र०- ३ए 3बी, 2, 25/20 व सर्वे क्र--6 हिस्सा क्र-2ए, 2बी में बनाई गई अनधिकृत इमारत' सरस्वती हाइट्स' के संबंध में भी जानकारी मांगी थी, जिसकी भी गलत भ्रामक, जानकारी भालचंद मानकर ने आरटीआई कार्यकर्ता व प्रथम अपीलीय अधिकारी दोनों को ही दी थी। दोनों ही मामलों में आरटीआई कार्यकर्ता की द्वितीय अपीलों की सुनवाई दि०- 30-09-2019 को हुई थी। जन माहिती आयुक्त, जन माहिती आयोग खण्डपीठ कोकण, महाराष्ट्र ने जनमाहिती अधिकारी भालचंद मानकर को दोषपूर्ण व असमाधान कारण जानकारी देने का दोषी मानते हुए 5,5 हजार का दण्ड दिया है ।

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1 Comments

  1. दुबे जी महाराज, आपकी मेहनत रंग लाई है! धन्यवाद!!!

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